जनकपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शराब सेवन और शासकीय वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने के मामले में पुलिस विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद आरक्षक क्रमांक 204 अविनाश गुप्ता को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया गया है।
19 जुलाई को ड्यूटी के दौरान हुआ था हादसा
मामला 19 जुलाई 2026 का है। जनकपुर थाना क्षेत्र में डायल-112 वाहन क्रमांक CG 03 A 2700 में आरक्षक अविनाश गुप्ता की ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान उनके द्वारा शराब का सेवन किए जाने की जानकारी सामने आई और शासकीय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।हादसे के बाद सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचा। घटना से जुड़ी तस्वीरों में वाहन के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति दिखाई दी थी।
ब्रेथ एनालाइजर जांच में मिला शराब का सेवन
घटना के बाद आरक्षक अविनाश गुप्ता की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई गई। पुलिस विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जांच में 388 MG एल्कोहल कंटेंट पाए जाने का उल्लेख किया गया।मामले को गंभीर मानते हुए विभाग ने अगले ही दिन यानी 20 जुलाई 2026 को आरक्षक को निलंबित कर दिया। इसके बाद पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू की गई।
जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद हुई कार्रवाई
विभागीय जांच के दौरान ड्यूटी के समय शराब सेवन, शासकीय वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता से संबंधित आरोपों की जांच की गई। जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए।इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने 16 सितंबर 2026 को आरक्षक अविनाश गुप्ता को पुलिस सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया।
पुलिस विभाग ने अनुशासनहीनता पर दिखाई सख्ती
ड्यूटी के दौरान शराब सेवन और सरकारी वाहन से जुड़ी इस घटना को विभाग ने गंभीर अनुशासनहीनता माना। विभागीय जांच पूरी होने के बाद सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को कर्तव्य के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
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