बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के रहने वाले 23 वर्षीय छात्र को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ बिलासपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Bilaspur High Court: कश्मीरी छात्र को मिली बड़ी राहत, आपराधिक केस की कार्रवाई पर रोक; अब शिकायतकर्ता से मांगा जवाब
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बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के रहने वाले 23 वर्षीय छात्र को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ बिलासपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के रहने वाले 23 वर्षीय छात्र को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ बिलासपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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