छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक जुड़ाव पर पूरी तरह रोक

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 CG News:  छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक अहम और सख्त निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, संस्था या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकेगा। इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।

राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध

जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुसार सभी शासकीय कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ करना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को न तो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेने की अनुमति होगी और न ही वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेगा।



अन्य संस्थाओं में पद लेने पर भी सख्त नियंत्रण

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्था, समिति या संगठन में किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता। साथ ही ऐसा कोई भी कार्य जिससे उनके सरकारी दायित्वों पर असर पड़े, उसे भी प्रतिबंधित किया गया है।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख, संभागायुक्त और कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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