नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला, धमकी से लेकर नशीला इंजेक्शन देने तक के आरोप, दो आरोपी गिरफ्तार

Views


 मुंगेली।
जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले बालिका के साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक घर ले जाने और नशीला इंजेक्शन देने का आरोप है।पुलिस ने मामले में साहिल यादव, उम्र 19 वर्ष और प्रहलाद धुरी, उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

सहेली के घर से लौट रही थी बालिका, रास्ते में रोकने का आरोप

पुलिस के अनुसार घटना 29 सितंबर 2026 की है। नाबालिग अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दोनों आरोपियों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बालिका को धमकाया कि यदि वह अपने घर पहुंची तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार दिया जाएगा। डर के कारण वह घर नहीं गई और सकरी होते हुए रतनपुर मंदिर चली गई।अगले दिन 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे जब वह वापस लौटी, तब आरोपियों ने उसे कथित तौर पर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया।

घर ले जाकर नशीला इंजेक्शन देने का आरोप

पुलिस की जांच के अनुसार, दोनों आरोपी नाबालिग को गांव के एक घर में लेकर गए। आरोप है कि वहां उसके हाथ पकड़े गए और उसे नशीला इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद बेहोशी की स्थिति में उसके साथ दैहिक शोषण किया गया।घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जरहागांव थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने जांच को प्राथमिकता देते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।

पीड़िता का बयान और मेडिकल जांच कराए गए

मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद कथित घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।पुलिस ने घटना से जुड़े अन्य लोगों और परिस्थितियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र की। इसके आधार पर दोनों संदिग्ध आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

2 अक्टूबर को दोनों आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

जांच के दौरान पुलिस ने साहिल यादव पिता राजू यादव और प्रहलाद धुरी पिता सुरेश कुमार धुरी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों को 2 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

0/Post a Comment/Comments