रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से उनके पारिवारिक सदस्यों को प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नामित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन लागू कर दिया है।
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