बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जमीन के राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ा काम करने के बदले 2 हजार रुपए रिश्वत लेने के दोषी पूर्व पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि मामला करीब 23 साल पुराना होने और आरोपी की उम्र 73 वर्ष होने को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सजा की अवधि कम कर दी है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दी गई एक साल की सजा को घटाकर छह महीने कर दिया। वहीं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दो साल की सजा को घटाकर एक साल किया गया है।
Bilaspur High Court: 2 हजार की रिश्वत लेने वाले पूर्व पटवारी की सजा बरकरार, 23 साल पुराने मामले में उम्र को देखते हुए मिली राहत
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बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जमीन के राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ा काम करने के बदले 2 हजार रुपए रिश्वत लेने के दोषी पूर्व पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि मामला करीब 23 साल पुराना होने और आरोपी की उम्र 73 वर्ष होने को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सजा की अवधि कम कर दी है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दी गई एक साल की सजा को घटाकर छह महीने कर दिया। वहीं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दो साल की सजा को घटाकर एक साल किया गया है।
बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जमीन के राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ा काम करने के बदले 2 हजार रुपए रिश्वत लेने के दोषी पूर्व पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि मामला करीब 23 साल पुराना होने और आरोपी की उम्र 73 वर्ष होने को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सजा की अवधि कम कर दी है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दी गई एक साल की सजा को घटाकर छह महीने कर दिया। वहीं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दो साल की सजा को घटाकर एक साल किया गया है।
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