बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था स्पष्ट की है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपनी सामान्य प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर पेंशन नियमों में तय अनिवार्य समय-सीमा को मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने रायपुर सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. श्यामराज सिंह के खिलाफ जारी 1 लाख 9 हजार 975 रुपये की वसूली का आदेश निरस्त कर दिया।
रिटायरमेंट के सालों बाद सरकारी कर्मचारी पर नहीं चलेगी विभागीय कार्रवाई, हाईकोर्ट ने 1.09 लाख की वसूली भी रद्द की
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था स्पष्ट की है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपनी सामान्य प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर पेंशन नियमों में तय अनिवार्य समय-सीमा को मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने रायपुर सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. श्यामराज सिंह के खिलाफ जारी 1 लाख 9 हजार 975 रुपये की वसूली का आदेश निरस्त कर दिया।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था स्पष्ट की है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद चार साल से अधिक पुराने मामले में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपनी सामान्य प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर पेंशन नियमों में तय अनिवार्य समय-सीमा को मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने रायपुर सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. श्यामराज सिंह के खिलाफ जारी 1 लाख 9 हजार 975 रुपये की वसूली का आदेश निरस्त कर दिया।
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