बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले और कार्यमुक्त करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है, तो विभाग 'विकल्प नहीं मिलने' या एवजी की नियुक्ति का हवाला देकर उसकी रिलीविंग नहीं रोक सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित कर्मचारी को 20 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है।
CG High Court: अनुसूचित क्षेत्र में तबादले पर बड़ी राहत, बिलासपुर हाई कोर्ट ने रिलीविंग रोकने पर लगाई रोक
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले और कार्यमुक्त करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है, तो विभाग 'विकल्प नहीं मिलने' या एवजी की नियुक्ति का हवाला देकर उसकी रिलीविंग नहीं रोक सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित कर्मचारी को 20 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले और कार्यमुक्त करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है, तो विभाग 'विकल्प नहीं मिलने' या एवजी की नियुक्ति का हवाला देकर उसकी रिलीविंग नहीं रोक सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित कर्मचारी को 20 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है।
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