बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश में कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और विभागीय जांच एक ही आरोपों तथा समान साक्ष्यों पर आधारित हो, तो दोनों कार्यवाहियां समानांतर रूप से चलाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कोरबा जिले में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
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