हत्या के अपराध से गेंदू कोरवा दोषमुक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता हारुन सईद की कुशल व पैनी पैरवी का माना लोहा....

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कोरबा :- जिला न्यायालय कोरबा के द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश डॉ.ममता भोजवानी ने हत्या के अपराध में सुनवाई कर घटना के अभियुक्त गेंदू कोरवा को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है! 


जिला के दुरस्त एवं वनांचल क्षेत्र लेमरु थाना क्षेत्र लामपहाड़ में दिनाँक 07/09/2025 को राजपाल कोरवा के घर के पास छट्ठी कार्यक्रम हो रहा जिसमें गाँव के ही अभियुक्त गेंदू कोरवा और उसकी पत्नी संतोषी कोरवा भी कार्यक्रम में शामिल थे दोनों के मध्य अपनी घरेलू बात को लेकर वादविवाद हो गया जिससे तैश में आकर अभियुक्त ने अपनी पत्नी को ईंट फेंककर मारा जो उसे न लगकर पास में बैठे राजपाल कोरवा के नाबालिक पुत्र दिनेश कोरवा के सिर पर लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई! जिस पर राजपाल कोरवा के सूचना पर लेमरु थाना में अपराध क्रमांक 29/2025 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता में अपराध दर्ज किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मामला की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय कोरबा में चालान पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरा करते हुए दिनाँक 04/07/2026 को मामले में अभियुक्त गेंदू कोरवा पर लोक अभियोजन सुनील कुमार मिश्रा द्वारा दोष सिद्ध नहीं कर पाए जबकि अभियुक्त के अधिवक्ता हारुन सईद की कुशल और पैनी पैरवी के कारण अभियुक्त को अपराध धारा 105 भारतीय न्याय संहिता से दोषमुक्त करने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है!

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