बिजली के खंभे से बांधकर ग्रामीण की हत्या: मुख्य आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

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रायगढ़। जिले में एक ग्रामीण की बेरहमी से हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के डूमरपाली गांव का है, जहां एक व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया था।

खंभे से बांधकर की गई थी बेरहमी से पिटाई

मामले के अनुसार, 22 दिसंबर 2024 को अर्जुन सारथी ने चक्रधर नगर थाने में सूचना दी कि उसके पिता पंचराम सारथी (50) के साथ मारपीट की गई है। शिकायत में बताया गया कि 21 दिसंबर की रात घटना के बाद अगली सुबह गांव के बाहर बनौरा आश्रम के पास संतोष सिदार ने उसे घटना की जानकारी दी।

घटनास्थल पर मृत मिले पंचराम सारथी

सूचना मिलने के बाद अर्जुन डूमरपाली गांव पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को बिजली के खंभे के पास अचेत अवस्था में पड़ा देखा। जांच करने पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक को खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह पीटा गया था।

साक्ष्यों के आधार पर अदालत का फैसला

पुलिस जांच और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी को हत्या का दोषी माना। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

हत्या के मामले में मिला न्याय

अदालत के इस फैसले को मृतक के परिजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद आरोपी को कड़ी सजा मिली।

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