रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अहम प्रशासनिक निर्णय लिया है। गृह विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला दंडाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की धारा-3 के तहत विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने दो प्रतिबंधित संगठनों पर लगी रोक की अवधि भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है।
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