बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, तब भी अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल तकनीकी कारणों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है.इस फैसले से एक मृत सफाई कर्मचारी के परिवार को बड़ी राहत मिली है.
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