बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में जिंदल स्टील लिमिटेड को उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई है. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक सौ तिरेपन करोड़ पचपन लाख रुपये की वसूली सूचना पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं लगाया जा सकता.न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई का अवसर न देना पूरी निर्णय प्रक्रिया को दूषित कर देता है. इसी आधार पर न्यायालय ने पूर्व में पारित एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया.खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिया है कि वह दो माह के भीतर जिंदल स्टील को सुनवाई का अवसर देकर मामले में पुनः निर्णय करे. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति बी डी गुरु की पीठ में हुई.
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