ग्राम सलखंड(भंवरपुर), ग्राम सिवनीकला बांस प्लांट(कोमाखान) व पतेरापाली (सरायपाली) में पुलिस की रेड।
43 लीटर महुआ शराब कीमती 8600 रूपये जप्त।
*घटना में प्रयुक्त एक सायकल कीमती करीब 500 रूपये की संपत्ति जप्त।*
⚫ *ओडिशा में निर्मित 'हिरण छाप' महुआ शराब को छत्तीसगढ़ के गांवों में खपाने की साजिश नाकाम।*
⚫ *तीन प्रकरण मे 04 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*
⚫ *अभियान दिनांक से वर्तमान तक 21 लाख 79 हजार 045 रुपए कीमत की 7789.060 लीटर शराब जब्त।*
⚫ *अभियान दिनांक से वर्तमान तक 621 प्रकरणों में 702 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत हो चुकी है कार्यवाही।*
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एन्टी नारकोटिक टॉस्क फोर्स और सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
*01- चौकी भंवरपुर थाना बसना-*
अपराध क्रमांक 274/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट
दिनांक 25.05 2026 को मुखबिर सूचना पर थाना चौकी भंवरपुर थाना बसना पुलिस द्वारा ग्राम सलखंड रोड किनारे रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी गणेश भोई पिता सदानंद भोई उम्र 24 साल साकिन रनकोट थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ व चंदर सिंह भोई पिता गणेश कुमार भोई उम्र 25 साल साकिन रनकोट थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के कब्जे से बिक्री करने वास्ते रखे 30 लीटर देशी महुआ शराब किमती 6000 रूपये का, जप्त कर अपराध सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
*गिरफ्तार आरोपी-*
01- गणेश भोई पिता सदानंद कोई उम्र 24 साल साकीन रनकोट थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़
02- चदरसिंह भोई पिता गणेश सिंह भाई उम्र 25 वर्ष साकिन रनकोट थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़
*जप्त संपत्ति-*
01- 30 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 6000 रुपये।
*02- थाना कोमाखान-*
अप. क्र. 80 /26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट
दिनांक 25.05.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम सिवनीकला बांस प्लाट रोड किनारे उड़िसा राज्य निर्मित हिरण छाप महुआ शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना तस्दीक पर मौके पर घेराबंदी कर आरोपी परमानंद पटेल पिता कुशालराम उम्र 42 साल निवासी चिंगरिया थाना कोमाखान जिला महासमुन्द से पुछताछ व जाॅंच पड़ताल करने पर कब्जे से 50 नग पाउच (प्रत्येक 200 एम एल) कुल 10 लीटर कीमती 2000 रूपये एवं एक सायकल कीमती 500 रूपये जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई है।।
*गिरफ्तार आरोपी-*
01- परमानंद पटेल पिता कुशालराम उम्र 42 साल निवासी चिंगरिया थाना कोमाखान जिला महासमुन्द।
*जप्त संपत्ती–*
1.कुल 10 लीटर (50 नग पाउच) हिरण छाप महुआ शराब कीमती 2000 रूपये।
2-परिवहन में प्रयुक्त सायकल कीमती करीबन 500 रूपये।
*जुमला जप्त संपत्ती किमती 2500 रुपये।*
*03- थाना सरायपाली-*
अप. क्र. 178/26, धारा 34(1) आबकारी एक्ट
दिनांक 24.05.2026 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम पतेरापाली में चंद्र कुमार सारथी पिता राजू कुमार सारथी अमृत 44 साल पता वार्ड नंबर 11 बाजार पर सरायपाली द्वारा अवैध रूप से 3000 एम.एल. महुआ शराब कीमती ₹600 को बिक्री करने वास्ते रखे हुए मिला जिसे जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
*गिरफ्तार आरोपी-*
01- चंद्र कुमार सारथी पिता राजू कुमार सारथी उम्र 44 साल पता वार्ड नंबर 11 बाजार पर सरायपाली।
*जप्त संपत्ति-*
01- 03 लीटर महुआ शराब कीमती 600 रुपये।
*तीन प्रकरण में जुमला 43 लीटर महुआ शराब सहित कीमती 9100 रुपये की संपत्ती जप्त।*


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