* पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शराबी वाहन चालकों के खिलाफ धरपकड़ की विशेष अभियान
* अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में जिले के अलग अलग जगहों में कैंप लगाकर शराबी वाहन चालकों को पकड़ा
* इसके अतिरिक्त सघन वाहन चेकिंग के दौरान तेज गति (ओवरस्पीडिंग) से वाहन चलाने, बिना हेलमेट के मोटर सायकल चलाने, ट्रिपलिंग सवारी मो.सायकल में एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर इस प्रकार 129 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया है।
* मालवाहक गाड़ियों में सवारी बैठाकर ले जाने वाले एवं तेज गति (ओवरस्पीडिंग) वाहन चालकों एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।
* सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए की जा रही है लगातार कार्रवाई
* शराबी वाहन चालकों के वाहनों को जप्त कर उनके विरूद्ध धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है
⏩ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 04.01.2026 को सघन वाहन चेकिंग किया गया। जिसमें 17 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर चालकों के विरूद्ध के धारा 185 mv act के तहत कार्यवाही करते हुए वाहनों को जप्त किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
यातायात जांजगीर पुलिस की अपील
1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।
2. तेज गति से वाहन न चलाएं।
3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
9. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।


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