आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर किया अनाचार
आरोपी द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी देता था नाबालिक बालिका को
आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल एवं पीड़िता को भगाने में उपयोग किया मोटर सायकल बरामद* आरोपी के विरूद्ध धारा 137 (2), 64(2)M,65 (1),87 BNS 4,6 पाक्सो एक्ट 67 (क), 67 (ख) आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
आरोपी धीरेन्द्र रात्रे उम्र 19 वर्ष ग्राम भलपहरी थाना हरदीबाजार जिला कोरबा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर शादी करने का झांसा देकर अनाचार किया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 09.12.2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
⏩ नाबालिग पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए विजय पाण्डेय पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, प्रदीप सोरी अनु0अधि0पुलिस अकलतरा के मार्गदर्शन में आरोपी धीरेन्द्र रात्रे को पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर घटना के संबंध पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा, म.प्र.आर स्वाती गिरोलकर, आरक्षक राजा रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।

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