राहुल गाँधी के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज

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 नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल पर यह केस एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गाँधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप में यह केस दर्ज किया है। राहुल के खिलाफ सितंबर 2021 में POCSO अधिनियम की धारा 23  और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत फआईआर दर्ज की गई थी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि, दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिक बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और उसकी हत्या  के मामले में राहुल पर मामला दर्ज किया गया है। राहुल पर आरोप है कि, उन्होंने पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर की है। जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।


राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "मामला गंभीर है। लिहाजा जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए।"  

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश म्हादलेकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह है पूरा मामला

मामला दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगल गांव का है। 1 अगस्त 2021 को 9 साल की एक नाबालिग दलित बच्ची श्मशान के वाटर कूलर से पानी लेने गई थी। जहां बच्ची के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में श्मशान में बने मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 लोग आरोपी हैं।
घटना के बाद राहुल गांधी ने लड़की के माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी तस्वीरें बाद में उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी।

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