मान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला पुलिस कोरबा जिले में कुल 127 से अधिक साईलेंसरों एवं 72 नग प्रेशर हॉर्न को जप्त किया गया

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मोडिफाइड सायलेंसरों पर कार्यवाही दिनांक 25/01/2024 को कोरबा जिला के सभी थाना/चौकी की संयुक्त कार्यवाही।

मोडिफाइड सायलेंसरों को अलग-अलग शो-रूम गैरेज एवं चौक चौराहों से किया गया है जप्त। 


यह मोडिफाइड सायलेंसर है जिसे ध्वनी प्रदुषण होता है जिस कारण से जप्त किया गया। 

इन सायलेंसर विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 102 जा. फौ. के तहत जप्त किया गया है जिसे धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के तहत माननीय एसडीएम कार्यालय में पेश किया जावेगा।

जप्त शुदा मोडिफाइड सायलेंसरों को राजसात कर नष्टीकरण कार्यवाही के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजी जा रहा है। 

 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदुषण रोक थाम निर्देश दिये गये है उसी तारतम्य में जिला कोरबा के थाना /चौकी यातायात पुलिस द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरो एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध जप्त की कार्यवाही कर धारा 133 जाफौ. के तहत् कार्यवाही की जा रही है। राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनी प्रदुषण पीड़ित लोगो का कथन लिया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सकें

 माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 23.01.2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश प्राप्त हुआ था - 

01. थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेसर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें।

02. ध्वनी प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पायें जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी। 

03. ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। 

04. बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है और उसके ध्वनी प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनी प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असरकारण होगी। 

कोरबा पुलिस के द्वारा आज ध्वनी प्रदुषण (प्रेसर हॉर्न) वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ चलाई गई विशेष अभियान मे कुल 127 से अधिक साईलेंसरों एवं 72 नग प्रेशर हॉर्न को पुलिस ने कब्जा मे लिया इसी क्रम में ध्वनी प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है। इस कड़ी मे वाहन चालको को समझाईस दिया गया। जिसका उद्देश्य कोरबा शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूती से बढ़ाना है। 

इस कार्यवाही के दौरान कोरबा पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि अवैध लाउड साइलेंसर्स का विरोध किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर हो रही घटनाओं में कमी हो सके और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

 कोरबा पुलिस आप सभी से अनुरोध करती है कि आप सुरक्षित रहें और ध्वनी प्रदुषण वाली मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल न करें। इससे आप न केवल अपनी सुरक्षा की गारंटी करेंगे, बल्कि अपने समृद्धि की दिशा में भी मदद करेंगे। हम सभी को एक सुरक्षित और शांत सड़कों की दिशा में एकजुट होकर दुर्घटना मुक्त शहर बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

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