मनीष पाल / बिलासपुर विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बिलासपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एक पार्षद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर बिलासपुर डॉ. सुभाष सिंह राज ने प्राप्त शिकायत के आधार पर दोनों को नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर जवाब तलब किया है। शिकायत के अनुसार निगम के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद अशोक विधानी द्वारा हेमू नगर स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाई राजू विधानी से महतारी वंदन योजना से संबंधित फार्म भराया जा रहा है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। फार्म भरने के एवज में अशोक विधानी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये की राशि भी कार्यालय से दी जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सी के तहत चुनाव में इस तरह का प्रलोभन देना प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। इसलिए शिकायत एवं आवेदन प्रारूप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घण्टे के भीतर रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
महतारी वंदन योजना का फार्म भराये जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एक पार्षद को शो कॉज नोटिस
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मनीष पाल / बिलासपुर विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बिलासपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एक पार्षद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर बिलासपुर डॉ. सुभाष सिंह राज ने प्राप्त शिकायत के आधार पर दोनों को नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर जवाब तलब किया है। शिकायत के अनुसार निगम के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद अशोक विधानी द्वारा हेमू नगर स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाई राजू विधानी से महतारी वंदन योजना से संबंधित फार्म भराया जा रहा है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। फार्म भरने के एवज में अशोक विधानी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये की राशि भी कार्यालय से दी जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सी के तहत चुनाव में इस तरह का प्रलोभन देना प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। इसलिए शिकायत एवं आवेदन प्रारूप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घण्टे के भीतर रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मनीष पाल / बिलासपुर विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बिलासपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एक पार्षद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर बिलासपुर डॉ. सुभाष सिंह राज ने प्राप्त शिकायत के आधार पर दोनों को नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर जवाब तलब किया है। शिकायत के अनुसार निगम के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद अशोक विधानी द्वारा हेमू नगर स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाई राजू विधानी से महतारी वंदन योजना से संबंधित फार्म भराया जा रहा है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। फार्म भरने के एवज में अशोक विधानी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये की राशि भी कार्यालय से दी जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सी के तहत चुनाव में इस तरह का प्रलोभन देना प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। इसलिए शिकायत एवं आवेदन प्रारूप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घण्टे के भीतर रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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