बिलासपुर। सरकारी नौकरियों में पुरानी प्रतीक्षा सूची के उपयोग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद सृजित नए पदों पर पुरानी चयन या प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्तियां देना संविधान के समानता और समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत है।
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