छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट ने शिक्षक एलबी संवर्ग की पेंशन पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पहले दिए गए सिंगल बेंच के आदेश में किसी प्रकार का न्यायिक अतिक्रमण नहीं था। अदालत ने कहा कि सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाते हुए इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने का अवसर दिया गया था।
CG High Court: शिक्षक एलबी संवर्ग को बड़ी राहत, पेंशन मामले में राज्य सरकार की रिट अपील खारिज
Views
छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट ने शिक्षक एलबी संवर्ग की पेंशन पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पहले दिए गए सिंगल बेंच के आदेश में किसी प्रकार का न्यायिक अतिक्रमण नहीं था। अदालत ने कहा कि सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाते हुए इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने का अवसर दिया गया था।
छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट ने शिक्षक एलबी संवर्ग की पेंशन पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पहले दिए गए सिंगल बेंच के आदेश में किसी प्रकार का न्यायिक अतिक्रमण नहीं था। अदालत ने कहा कि सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाते हुए इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने का अवसर दिया गया था।
Post a Comment