बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐसा फैसला सुनाया है, जो भविष्य में कई आश्रित परिवारों के लिए राहत का आधार बन सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रित के पास शिक्षक बनने की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो केवल इसी वजह से उसकी अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में प्रशासन को आवेदक की योग्यता के अनुरूप अन्य उपलब्ध पदों पर नियुक्ति की संभावना पर विचार करना चाहिए।
Post a Comment