बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए सेवा से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अदालत ने ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर वेतन सहित अन्य आर्थिक लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
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