बिलासपुर बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम निपानिया में पुलिस पर हमला: नशे में धुत युवकों ने वर्दी फाड़ी, महिला आरक्षक से धक्का-मुक्की, कई पुलिसकर्मी घायल

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बिलासपुर/बिल्हा:बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम निपानिया में बुधवार रात कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गंभीर घटना सामने आई। पीपल चौक के पास शराब के नशे में धुत युवकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की, गाली-गलौज की और एक आरक्षक की वर्दी तक फाड़ दी। घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को जलेश्वर साहू नामक व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने बिल्हा थाने पहुंचे थे। उसी दौरान उनकी बेटी का फोन आया कि कुछ युवक शराब के नशे में उनके घर के पास गाली-गलौज कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अवनीश पासवान पुलिस टीम के साथ शासकीय वाहन से ग्राम निपानिया के लिए रवाना हुए।

मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि स्विफ्ट डिजायर (CG 10 N 2288) डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। पुलिस ने वाहन और चालक को थाने ले जाने की बात कही, लेकिन चालक ने शराब के नशे में पुलिस का विरोध शुरू कर दिया।

इसी दौरान उसके साथी जावेद, आजीम, कार्तिक श्रीवास और पप्पू पेण्डरवा मौके पर पहुंच गए और पुलिस से बहस करने लगे। कुछ ही देर में श्याम बंसल, राहुल बंसल और यश बंसल भी वहां पहुंच गए। सभी आरोपियों ने मिलकर पुलिस टीम के साथ बदसलूकी और मारपीट शुरू कर दी आरोप है कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान महिला आरक्षक चंदा यादव के साथ धक्का-मुक्की की गई और आरक्षक मौसम साहू की वर्दी पकड़कर फाड़ दी गई। वहीं राहुल बंसल और यश बंसल ने आरक्षक संतोष मरकाम के साथ मारपीट की। बीच-बचाव के दौरान थाना प्रभारी अवनीश पासवान की कलाई में भी चोट लग गई।

घटना में आरक्षक मौसम साहू के पीठ, सीना और चेहरे पर चोट आई है, जबकि महिला आरक्षक चंदा यादव और आरक्षक संतोष मरकाम भी घायल हुए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है—

धारा 191(2) – दंगा (Rioting)

धारा 296 – सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत या गाली-गलौज

धारा 115(2) – स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

धारा 351(3) – आपराधिक बल / हमला

धारा 221 – लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकना

धारा 121(1) – लोक सेवक को कर्तव्य पालन के दौरान नुकसान पहुंचाना / बाधा डालना

धारा 132 – लोक सेवक पर हमला या कर्तव्य में बाधा डालना

फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है

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