कोरबा, छत्तीसगढ़ | दिनांक : 19.01.2026
थाना सिविल लाइन रामपुर, जिला कोरबा (छ.ग.) में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 45/2026, धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण की पीड़िता द्वारा थाना सिविल लाइन रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपी ओमप्रकाश प्रजापति, पिता मुरलीधर प्रजापति, उम्र 28 वर्ष, निवासी दुर्गा चौक पुराना, थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ (छ.ग.) पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन, गवाहों के बयान, घटना स्थल का निरीक्षण, दस्तावेजी साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य (मोबाइल/सीन ऑफ क्राइम यूनिट) एकत्र किए गए। विवेचना में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे दिनांक 19.01.2026 को समय 11:20 बजे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने पीड़िता के साथ घटित घटना को स्वीकार किया। विवेचना अभी अपूर्ण होने एवं आवश्यक पूछताछ शेष होने के कारण आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 28.01.2026 तक न्यायिक रिमांड की मांग की गई है।
कोरबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर पुलिस द्वारा कठोर एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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