आरोपियों के कब्जे से 11 नग बैल को किया गया बरामद जिसे सुरक्षार्थ गोठान में रखा गया
आरोपियों द्वारा बैलों को पैदल हाकते हुये, मारते हुये ले जा रहे थे जिसे स्थानीय लोगों की सक्रियता से पकड़ा
आरोपियों के विरूद्ध धारा 4,6 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत् गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल
मामले का विवरण
इस प्रकार है दिनांक 20.11.25 के सुबह करीब 08.00 बजे थाना मुलमुला क्षेत्र के ग्राम जेवरा तरफ से आरोपियों द्वारा लगभग 11 बैल को मारते पीटते हांकते हुये पैदल तथा एक व्यक्ति अपने मोटर सायकल में उनके साथ साथ पीछे से ग्राम जेवरा से ढाबाडीह की ओर ले जा रहे थे कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में थाना मुलमुला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा जिसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में आरोपियों को पूछताछ करने पर बैल को गिधौरी तरफ ले जाना जहां से गौ तस्कर बैलों को खरीदकर ले जाते हैं, तस्कर लोग बैलों को बुचड़ खाना में बेच देते हैं बताए जाने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
1. मेलाराम यादव उम्र 27 वर्ष निवासी बोरसी
2. बिरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बोरसी थाना पामगढ
3. मुकेश कुमार मनहर उम्र 24 वर्ष निवासी खोरसी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर
⏩ उपरोक्त कार्यवाही उप निरी. पारस पटेल थाना प्रभारी मुलमुला, सउनि फूलेश्वर सिदार, प्रमोद महार, प्र.आर. राजमणी द्विवेदी, आरक्षक मनभावन पटेल, हेमंत खरे का सराहनीय योगदान रहा।


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