जांजगीर-चांपा पुलिस ब्रेकिंग न्यूज़ दिनांक 26/11/2025
आरोपी के विरूद्ध धारा 509(ख) भादवि, 12 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
आरोपी आयुष मौर्य उर्फ शिवम उम्र 22 वर्ष निवासी ओरिल दिहवा थाना पवई जिला आजमगढ उ0प्र0 हा0 मु0 तलेगाव थाना तलेगाव जिला पुने (महाराष्ट्र)
मामले का संक्षिप्त विवरण
इस प्रकार है कि पीडिता की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी आयुष मौर्य उर्फ शिवम के साथ होने से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, आरोपी द्वारा पीड़िता को झांसे में लेकर विडियो काल के माध्यम से फोटो वीडियो बना लिया था जिसको पीडिता के परिजनो को फोटा एवं विडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने लगा जिसकी सूचना रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 627/2023 धारा 509(ख) भादवि, 12 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कार्यशॉप के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी कर हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा,उप निरी.बी.एल कोसरिया, म.प्र.आर स्वाती गिरोलकर, आरक्षक राजा रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।


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