CG SIR Update: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया जारी है. इस प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जरूरी निर्देश जारी किया है. SIR प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी देने पर 1 साल की सजा होगी या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. निर्देश के मुताबिक SIR फॉर्म भरने के दौरान गलत जानकारी देने पर या दस्तावेज अटैच करने पर ये कार्रवाई की जाएगी.
निर्वाचन आयोग ने की अपील
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि गलत जानकारी या दस्तावेज न दें. चुनाव आयोग ने SIR फार्म भरने के दौरान मतदाताओं से मृत व्यक्ति या गैर भारतीय नागरिक का गणना प्रपत्र न जमा करने की अपील की है. वहीं, गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सख्त कार्रवाई होगी. मतदाताओं द्वारा गलत जानकारी देने पर उन्हें 1 साल की सजा या जुर्माना देना होगा.
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने 21 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा है कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे कृपया ध्यान दें कि मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है. उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है. वह एक से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है. इस प्रकार गणना प्रपत्र में एक ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है. वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है.
चुनाव आयोग ने किया अलर्ट
इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अलर्ट भी किया है. चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि SIR फॉर्म भरने के दौरान न तो बीएलओ किसी भी तरह का कोई OTP मांगते हैं और न ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से पर्सनल जानकारी मांगता है. अगर आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत थाने में शिकायत कर सकते हैं.
ड्यूटी पर 63 हजार BLO
प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर 63 हजार 439 BLA और BLO इस प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हुए हैं. बता दें कि प्रदेश में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार मतदाता हैं. इनमें 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार 834 पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 6 लाख 76 हजार 821 महिला मतदाता शामिल हैं. वहीं, 736 थर्ड जेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं.

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